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Code of Conduct Violation: आप के संगठन मंत्री मटरू को आचार संहिता उल्लंघन का नोटिस

01:57 PM Aug 29, 2024 IST
रविन्द्र मटरू। फोटो मटरू के एक्स अकाउंट से

नारनौल, 29 अगस्त (हप्र)

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Code of Conduct Violation: आम आदमी पार्टी के संगठन मंत्री एवं नारनौल के उद्योगपति रविन्द्र मटरू को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले नोटिस दिया गया है। एसडीएम नारनौल कम रिटर्निंग अधिकारी नारनौल विधानसभा ने नोटिस जारी कर 30 अगस्त तक स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा है।

नोटिस में रविंद्र मटरु को कहा गया है कि 27 अगस्त को आपने अपने निवास स्थान पर आम आदमी का चुनाव चिन्ह झाड़ू पंपलेट व झंडों का विवरण करके आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। इस बारे में आप दो दिन के अंदर अपनी स्थिति स्पष्ट करें। अगर आपने इसका उत्तर नहीं दिया तो आपके खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के बारे में चुनाव आयोग को उचित सिफारिश की जाएगी।

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शिविर के दौरान झाड़ू लेकर जाती एक महिला। हप्र

हैरानी की बात यह है कि इस नोटिस में निशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर और उसमें बांटे गए चश्में व दवाओं व मुफ्त भोजन का कोई हवाला नहीं है। बता दें, 27 अगस्त को आम आदमी पार्टी के संगठन मंत्री रविंद्र मटरू ने अपने निवास स्थान पर निशुल्क नेत्र चिकित्सा जांच शिविर भी लगाया था। शिविर में निशुल्क नेत्रों की जांच, चश्मा, दवा तथा आंखों के ऑपरेशन आदि का भी मुफ्त व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा आने वाले सभी लोगों को भोजन भी करवाया गया था। यह सब करने के बाद सभी आने वाले महिला पुरुषों को निशुल्क झाड़ू, पंपलेट व आम आदमी पार्टी के झंडे वितरित किए गए थे।

जिला उपायुक्त द्वारा 27 अगस्त को लघु सचिवालय नारनौल में पत्रकार वार्ता में उपायुक्त तथा पुलिस अधीक्षक निवास के सामने आदर्श चुनाव संहिता के उल्लंघन के बारे में मामला उठाया गया था। उपायुक्त ने कहा कि उनके संज्ञान में यह बात नहीं है तब पत्रकारों द्वारा इस पर हैरानी जताई और सवाल उठाया कि जिले का खुफिया तंत्र इस मामले में क्यों चुप रहा। उन्होंने आलाधिकारियों को रिपोर्ट क्यों नहीं दी। मामला उठाये जाने के बाद उपायुक्त ने इस मामले पर संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया था।

पूर्व मंत्री देवेंद्र बबली को भी आचार संहिता उल्लंघन का नोटिस

इसी तरह के एक अन्य मामले में टोहाना विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम प्रतीक हुड्डा ने पूर्व पंचायत मंत्री एवं विधायक देवेंद्र सिंह बबली को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में दिए नोटिस देकर 30 अगस्त तक स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा है।

नोटिस में कहा है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। घोषणा के साथ ही प्रदेश के आदर्श आचार संहिता लागू हुई है। कोई भी राजनीतिक दल या व्यक्ति बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का कोई राजनीतिक गतिविधि नहीं कर सकते हैं। उन्होंने टोहाना विधानसभा क्षेत्र से विधायक देवेंद्र सिंह बबली के खिलाफ फ्री स्वास्थ्य कैंप लगाने और निःशुल्क बसें चलाने संबंधी प्राप्त हुई शिकायत पर उन्हें जारी नोटिस कर जवाब मांगा था।

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