कमिश्नर की नियुक्ति अधिसूचित न होने पर सरकार को भेजा नोटिस
अम्बाला शहर, 14 जनवरी (हप्र)
हरियाणा नगर निगम कानून में स्पष्ट निर्देश होने बावजूद राज्य सरकार द्वारा अंबाला सहित प्रदेश के मौजूदा 11 नगर निगमों में कमिश्नर के पद पर नियुक्त किए जाने वाले आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति नोटिफिकेशन गजट में प्रकाशित न किए जाने विरुद्ध शहर निवासी पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एडवोकेट एवं कानूनी विश्लेषक हेमंत कुमार ने हरियाणा सरकार को 8 जनवरी को एक कानूनी नोटिस भेजा है। नोटिस में उन्होंने कहा है कि हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की मौजूदा धारा 45-1 में स्पष्ट उल्लेख है कि राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा किसी उपयुक्त अधिकारी की निगम कमिश्नर के रूप में नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह अत्यंत आश्चर्यजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रदेश सरकार के कार्मिक अथवा शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा नगर निगम कमिश्नर की नियुक्ति संबंधी ऐसी गजट नोटिफिकेशन प्रकाशित ही नहीं की जाती। इस आधार पर हर नगर निगम कमिश्नर की नियुक्ति पर कानूनी प्रश्नचिन्ह भी उठता है हालांकि आज तक किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। गजट नोटिफिकेशन में कमिश्नर की नियुक्ति अधिसूचित न होने के कारण उसके द्वारा पारित हर आदेश निर्देश आदि को कोर्ट-अदालत में चुनौती दी जा सकती है।
उन्होंने कहा कि जहां तक अम्बाला नगर निगम का विषय है तो 4 माह पूर्व 15 सितंबर 2023 को हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव के अंतर्गत कार्मिक विभाग द्वारा जारी एक आदेश मार्फत 2013 बैच की महिला आईएएस अधिकारी डॉ संगीता तेतरवाल को अम्बाला का जिला नगर आयुक्त और साथ साथ नगर निगम अम्बाला के कमिश्नर के पद पर तैनात किया गया था। हेमंत ने बताया कि उन्होंने गत 3 माह में कई बार डॉ. संगीता को भी लिखकर उनसे उनकी नियुक्ति नोटिफिकेशन का मामला प्रदेश सरकार से टेकअप करने बारे लिखा।