सारे मामले सुप्रीम कोर्ट में लाने की एनटीए की याचिकाओं पर नोटिस
नयी दिल्ली, 15 जुलाई (एजेंसी)
सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की ओर से दायर उन याचिकाओं पर सोमवार को निजी पक्षकारों को नोटिस जारी किये, जिनमें राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) के विवाद को लेकर एनटीए के खिलाफ विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों को शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया है, ताकि एक ही मुद्दे पर अलग-अलग अदालतों में सुनवाई से बचा जा सके।
इससे पहले, एक अवकाशकालीन पीठ ने 14 जून को एनटीए की इसी तरह की याचिकाओं पर पक्षकारों को नोटिस जारी किया था। एनटीए ने कहा था कि प्रश्नपत्र लीक और अनियमितताओं के अन्य आरोपों को लेकर वर्ष 2024 की नीट-यूजी को रद्द करने का अनुरोध करने वाली कई याचिकाएं कई उच्च न्यायालयों में लंबित हैं। एनटीए की ओर से पेश वकील वर्धमान कौशिक ने सोमवार को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ से आग्रह किया कि नयी याचिकाओं को भी शीर्ष अदालत में स्थानांतरित किया जाए, क्योंकि वे एक ही मुद्दे से संबंधित हैं। पीठ ने कहा कि इन याचिकाओं पर भी 18 जुलाई को नीट-यूजी विवाद पर लंबित याचिकाओं के साथ विचार किया जाएगा।
एनटीए ने पीठ से विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित कार्यवाही पर रोक लगाने का भी आग्रह किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि एक बार सुप्रीम कोर्ट ने स्थानांतरण याचिकाओं पर नोटिस जारी कर दिया है, तो हाईकोर्ट प्रक्रियात्मक रूप से सुनवाई पर आगे नहीं करते हैं। पीठ ने एनटीए के वकील से इसे संबंधित उच्च न्यायालयों के संज्ञान में लाने को कहा।