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अवैध निर्माण और अधूरी साइटों के 18 और आर्किटेक्टस को नोटिस जारी

07:13 AM Sep 08, 2023 IST
अवैध निर्माण और अधूरी साइटों के 18 और आर्किटेक्टस को नोटिस जारी
गुरुग्राम में डीटीपी इंफोर्समेंट द्वारा ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लेने के बाद बनाए गए अवैध निर्माण को तोड़े जाने की कार्रवाई की गई।- हप्र
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गुरुग्राम, 7 सितंबर (हप्र)
टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के डिस्ट्रिक टाउन प्लानर इंफोर्समेंट की तरफ से ओसी के बाद अवैध निर्माण और आधी-अधूरी साइटों का ओक्यूपेशन सर्टिफिकेट (ओसी) जारी करने पर 18 मकान मालिकों तथा इन साइटों के आर्किटेक्टस को शोकॉज नोटिस जारी किया गया है।
मकान मालिकों को जारी नोटिस में पूछा गया है कि अवैध निर्माण को लेकर क्यों न इमारत का ओसी रद्द कर दिया जाए और आपके विरूद्व एफआईआर दर्ज कराई जाए। इसी प्रकार से आर्किटेक्टस को भी नोटिस जारी किया गया है कि आधी-अधूरी इमारत में किस आधार पर ओसी जारी किया गया। जवाब दायर करने के लिए सात दिन का समय दिया गया है, जवाब नहीं देने पर हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट एक्ट 1975 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
डीटीपी इंफोर्समेंट मनीष यादव ने बताया कि ओसी के बाद अवैध निर्माण को लेकर तथा आर्किटेक्टस द्वारा नियमों का उल्लंघन कर ओसी जारी करने की कार्यालय व सीएम विंडो पर शिकायतें प्राप्त हो रही थी जिसके बाद डीटीपीई ने जांच-पड़ताल के लिए जूनियर इंजीयिनरों की टीम गठित की गई जिन्होंने पिछले दो माह में जारी हुए ओसी की जांच-पड़ताल की।

-अभी 45 मकानों का किया निरीक्षण-

डीटीपीई के निर्देश पर गठित टीम की तरफ से डीएलएफ फेज एक, दो, तीन, चार, सुशांत लोक-एक, दो, तीन, बीपीटीपी एम्सटोरिया सेक्टर-104, एमरल्ड हिल्स सेक्टर-65, मेफील्ड गार्डन, ब्रहा सिटी कालोनियों में करीब 45 मकानों का निरीक्षण किया गया। जुलाई माह में आर्किटेक्ट द्वारा जारी किए गए ओसी में से करीब 19 मकान और एक अगस्त से दस अगस्त के बीच जारी हुए ओसी में से करीब 26 मकान रेंडम चुने गए। जिनमें से डीएलएफ-एक, दो, तीन, सुशांत लोक-एक, दो, एमरल्ड हिल्स तथा ब्रहा सिटी के 18 मकानों मालिकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। अभी 17 मकानों को और नोटिस जारी किए जाएंगे।

इन आर्किटेक्टस को किया नोटिस

ओसी जारी करने वाले आर्किटेक्ट मानिक गुप्ता, प्रनव, प्रवीण, तथा दीपक को भी शोकाज नोटिस जारी कर पूछा गया है कि अवैध निर्माण और आधी-अधूरी इमारतों को ओसी किस आधार पर जारी किया गया है।

इन नियमों का हो रहा उल्लंघन

टीम को अधिकांश मकानों में निरीक्षण के दौरान ओसी के बाद अवैध निर्माण होता पाया गया। हरियाणा बिल्डिंग कोड के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था जिसमें बेसमेंट में पार्टिशन, अतिरिक्त ग्राउंड कवरेज, कट आउट कवरेज, स्टिल्ट में अवैध निर्माण, छत पर अवैध कमरों तथा बाथरूम का निर्माण, मकान के पिछले हिस्से में प्रोजेक्शन में अवैध निर्माण मिला।  कुछ इमारतों का आर्किटेक्ट द्वारा आधी-अधूरी हालत में भी ओसी जारी कर दिया गया। ओसी के बाद अवैध निर्माण, आर्किटेक्टस द्वारा आधी-अधूरी तथा अवैध निर्माण के बावजूद ओसी जारी करने की जांच-पड़ताल को लेकर गठित की गई टीम ने अपनी रिपोर्ट दे दी है।
कुल 45 मकानों का निरीक्षण किया गया जिसमें से 35 इमारतों में नियमों का उलंघन पाया गया। अभी 18 इमारत मालिकों को शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया है। अगले दो से तीन दिन में 17 मकानों को भी नोटिस जारी कर दिए जायेंगे। सात दिन के भीतर जवाब मांगा गया है। जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर मकान मालिक के विरूद्व एफआइआर दर्ज कराने, मकान की सीलिंग तथा ओसी रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।
-मनीष यादव, डीटीपी इंफोर्समेंट, टाउन प्लानिंग
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