एयरफोर्स स्टेशन के एक किलोमीटर के दायरे में नहीं चलेंगी मांसाहारी दुकानें
मोहाली, 12 दिसंबर (निस)
जिला मजिस्ट्रेट आशिका जैन ने एयर फोर्स स्टेशन और उसके आसपास एक किलोमीटर क्षेत्र में मांसाहारी दुकानें चलाने और कचरा डंपिंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 11 दिसंबर से 10 फरवरी 2025 तक लागू रहेंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि एयरफोर्स स्टेशन के आसपास आम जनता द्वारा कई खाने-पीने की दुकानें खोली गई हैं, जो बचा हुआ सामान खुले में फेंक देते हैं, जिससे शिकारी पक्षी उड़कर आ जाते हैं। इनके किसी भी समय विमान से टकराकर दुर्घटना होने का डर रहता है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा होता है और सेना द्वारा दी जाने वाली सेवाएं भी बाधित होती हैं। इसके फलस्वरूप शांति एवं कानून व्यवस्था की स्थिति भी भंग होने की आशंका है। इसके अलावा जिला मजिस्ट्रेट ने किराएदारों, नौकरों और पेइंग गेस्ट का पूरा विवरण नजदीकी थाने में देना लाजमी करने, हथियारों के प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने, जिला परिसर के अंदर और बाहर 100 मीटर के घेरे में धरने और रैलियां करने, सरकारी और निजी इमारतों पर चढ़कर या उनके आसपास रैलियां करने पर मनाही के आदेश दिए हैं।