For the best experience, open
https://m.dainiktribuneonline.com
on your mobile browser.

राष्ट्रीय लोक अदालत के फैसले के खिलाफ नहीं हो सकती अपील

10:51 AM May 06, 2024 IST
राष्ट्रीय लोक अदालत के फैसले के खिलाफ नहीं हो सकती अपील
Advertisement

भिवानी, 5 मई (हप्र)
जिला न्यायालय परिसर में दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 11 मई को किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कपिल राठी ने बताया कि न्यायालय में लंबित मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति व राजीनामा से सौहार्दपूर्ण वातावरण में निपटाया जाता है। इससे शीघ्र व सुलभ न्याय, कहीं कोई अपील नहीं, अंतिम रूप से निपटारा, समय की बचत जैसे लाभ मिलते हैं। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक लोन से संबंधित मामले, मोटर दुर्घटना दावा मामले, फौजदारी, राजस्व मामले, वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर), पेंशन मामलों सहित सेवा मामले, भूमि अधिग्रहण मामले, सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित विवाद जैसे बिजली ओर पानी के बिल मामले आदि का निपटारा किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि आपसी सहमति से हल होने वाले मामलों में राष्ट्रीय लोक अदालत बहुत ही कारगर सिद्ध हो रही हैं और राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाए गए फैसले की भी उतनी ही अहमियत है जितनी सामान्य अदालत में सुनाए गए फैसले की होती है। राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाए गए फैसले के खिलाफ अपील दायर नहीं की जा सकती।

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
×