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ठेकों पर विज्ञापन नहीं, लिखनी होगी वैधानिक चेतावनी

08:54 AM May 28, 2025 IST
ठेकों पर विज्ञापन नहीं  लिखनी होगी वैधानिक चेतावनी
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सोनीपत, 27 मई (हप्र)
जिलेभर के शराब ठेकों के आवंटन की प्रक्रिया ऑनलाइन नीलामी के जरिये मंगलवार से शुरू हो गई है। नयी आबकारी नीति में कई नये प्रावधान किए गए हैं। इस बार ठेकों पर शराब के विज्ञापन के बड़े-बड़े होर्डिंग्स नहीं लगाए जा सकेंगे। अगर कोई ठेकेदार विज्ञापन लगाता है तो पहली बार में एक लाख, दूसरी बार में दो, तीसरी बार में तीन और चौथी बार में उसका लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान किया गया है। वहीं अब सिगरेट के पैकेट की तरह ठेकों पर साइन बोर्ड लगाकर वैधानिक चेतावनी लिखनी होगी कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।
जिले में 28 मई को सुबह 9 बजे से ऑनलाइन बोली शुरू होगी, जो 29 मई को शाम 4 बजे तक लेगी। 5 बजे इसका परिणाम घोषित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पिछले सालों में ठेकों का आवंटन 12 महीने के लिए किया जाता था, लेकिन इस बार ठेकों का आवंटन 21 महीने 19 दिन के लिए किया जाएगा। जिले के 72 जोन के देशी और अंग्रेजी शराब के 148 ठेकों की नीलामी की जाएगी।
ठेकों का लाइसेंस 12 जून से 31 मार्च, 2027 तक रहेगा। पिछली बार ठेकों का रिजर्व प्राइस 448 करोड़ रुपये था जबकि इस बार यह 1021.72 करोड़ रुपये रखा गया है।

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दोगुना राजस्व आने की उम्मीद

डीईटीसी आबकारी जितेंद्र राघव ने बताया कि इस साल सिक्योरिटी राशि में एक प्रतिशत की कटौती की है, लेकिन अहाता लाइसेंस की फीस में एक प्रतिशत बढ़ोतरी की गई है। अहाता लाइसेंस के लिए जोन की कुल बोली का 3 प्रतिशत देना होगा। पिछली पिछले साल जिले से शराब ठेकों से 501 करोड़ रुपये का राजस्व मिला था जबकि इस बार 1200 करोड़ रुपये के राजस्व की उम्मीद है। इस बार जिन गांवों की आबादी 500 है, वहां पर शराब के ठेके नहीं खोले जाएंगे।

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