नये कानून के तहत हिमाचल में पहले दिन नाै मामले
शिमला, 1 जुलाई (हप्र)
देश में तीन नए कानून लागू होने के पहले ही दिन प्रदेशभर के थानों में कुल नौ मामले नए कानून के तहत दर्ज किए गए, जबकि कुछ मामलों को पुराने कानून के तहत दर्ज किया गया है। नए कानून के तहत प्रदेश में सबसे पहला मामला मंडी के थाना धनोटू में 1 जुलाई को 1:58 बजे भारतीय न्याय संहिता-2023 के नए प्रावधानों के तहत अभियोग संख्या 64/2024 धारा 126(2), 115(2), 352 व 351 (2) रास्ता रोकने, गाली गलौच और धमकी दिए जाने के तहत दर्ज किया गया। इसके अलावा थाना ढली, सदर हमीरपुर, अंब व पुलिस थाना नूरपुर में भारतीय न्याय संहिता-2023 के अन्तर्गत मामले दर्ज किए गए। प्रदेश में पहले दिन दर्ज किए गए मामले मारपीट, गाली गलौच आदि से संबंधित हैं।
पहली जुलाई को पुराने कानून के तहत भी मामले दर्ज किए गए हैं। इसका कारण यह है कि शिकायतकर्ता थानों में पहली जुलाई को आए जबकि घटना उनके साथ 30 जून व इससे पूर्व घट चुकी है। ऐसे मेें घटना पूर्व में घटने के कारण इन्हें पुराने कानून में प्रावधान के तहत दर्ज किया गया है। इन मामलों में जांच और सारी प्रक्रिया पुराने कानून के तहत होगी।
प्रदेश पुलिस महानिदेशक अतुल वर्मा ने सोमवार को शिमला में कहा कि प्रदेश में तीन नए कानून के तहत नौ मामले अलग-अलग थानों में दर्ज किए गए हैं।