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ग्रैप-3 के उल्लंघन में एनएचएआई पर 10 लाख का जुर्माना

10:11 AM Nov 18, 2024 IST

देशपाल सौरोत/हप्र
पलवल, 17 नवंबर
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ग्रैप-3 नियमों का पालन न करने के चलते एनएचएआई पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही, इससे जुड़े अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। कार्रवाई स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रीजनल ऑफिस द्वारा की गई।
जानकारी के अनुसार, नेशनल हाईवे-19 पर पलवल में बघोला में बनाए जा रहे पुल निर्माण कार्य के दौरान एनजीटी व सीएक्यूएम के निर्देशों का पालन नहीं किया गया। कार्य ये वायु प्रदूषित हुई। बोर्ड के रीजनल अधिकारी आकांक्षा तंवर ने बताया की दिल्ली एनसीआर में बढ़ते पॉल्यूशन के स्तर को देखते हुए ग्रैप-3 लागू किया गया है। एनएचएआई की ओर से जीआरएपी आदेशों के उल्लंघन की रिपोर्ट पर कार्यालय के संबंधित क्षेत्र अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया था। अधिकारी द्वारा बघौला गांव में नेशनल हाईवे पर निर्माणाधीन अंडरपास (वीयूपी) की जांच की गई, जिसमें चल रहा काम नियम के अनुसार नहीं था। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कहना है कि निर्माणाधीन अंडरपास के पास काफी धूल जमा थी, खुले में निर्माण सामग्री पड़ी हुई थी, बहुत सारा सीएंडडी कचरा और धूल सड़क के किनारों, मार्गों के बीच में पड़ी हुई थी। धूल उत्सर्जन को कम करने के लिए पानी का छिड़काव भी नहीं किया गया। धूल को कम करने के लिए कोई एंटीस्मॉग गन संचालित नहीं है।
निर्माण स्थल की परिधि के आसपास धूल व हवा को रोकने वाली दीवारें, तिरपाल या ग्रीन-नेट, हवा से बचाव वाली बाड़ या उचित ऊंचाई की मचान शीट उपलब्ध नहीं थी, उपयोग किए गए डीजी सेट सीएक्यूएम निर्देश के अनुसार गैर-अनुपालन कर रहे हैं। प्रदूषण विभाग की रीजनल अधिकारी आकांक्षा तंवर का कहना है कि इस प्रकार की गतिविधियां पलवल शहर की वायु गुणवत्ता को खराब कर सकती हैं। विभाग की तरफ से एनएचएआई को निर्माण कार्य में धूल उड़ाने पर 10 लाख रुपये का पर्यावरण मुआवजा जमा करने और इन कमियों के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। नेशनल हाईवे पर बघौला में निर्माण कर रही कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर विनित चौहान का कहना है कि निर्माण कार्य अभी बंद करा दिया जाएगा। पानी का छिड़काव भी जल्द कराया जाएगा। ग्रीन मैट डाले जा रहे हैं। धूल नहीं उड़ने दी जाएगी।

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