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एनजीटी ने जालंधर में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के मामले में नोटिस जारी किया

07:00 AM Nov 03, 2024 IST

नयी दिल्ली, 2 नवंबर (एजेंसी)
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने जालंधर में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगाने में प्रशासन की कथित विफलता पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पंजाब और अन्य (प्रशासनिक) निकायों से जवाब तलब किया है। एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की अगुवाई वाली पीठ एक अर्जी पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दावा किया गया है कि एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के विनिर्माण, वितरण एवं बिक्री पर रोक के बावजूद जमीनी स्तर पर विभिन्न रूपों में उसका अनियंत्रित उपयोग किया जा रहा है। पीठ ने 25 अक्तूबर को जारी आदेश में कहा, ‘अगली सुनवाई की तारीख से कम से कम एक सप्ताह पहले प्रतिवादियों को हलफनामे के माध्यम से अपना जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी करें।’ जस्टिस श्रीवास्तव, न्यायिक सदस्य अरूण कुमार त्यागी और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल की यह पीठ 18 फरवरी को इस मामले की अगली सुनवाई करेगी। इस मामले में पंजाब (सरकार), केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जालंधन उपायुक्त, जालंधर नगर निगम, पंजाब निगम अवसंरचना विकास कंपनी तथा पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग प्रतिवादी हैं।

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