बड़े शहरों में 3 दिन में मिलेगा बिजली का नया कनेक्शन
चंडीगढ़, 20 जनवरी (ट्रिन्यू)
हरियाणा के बिजली निगमों के अधिकारी अब बिजली के अस्थाई व नये कनेक्शन के लिए उपभोक्ताओं को सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं कटवा सकेंगे। सरकार ने अस्थाई के साथ-साथ नये कनेक्शन सहित बिजली विभाग से जुड़ी कई सेवाओं को समयबद्ध किया है।
निर्धारित समय पर काम नहीं करने की स्थिति में संबंधित अधिकारी जवाबदेह होंगे। हरियाणा सरकार ने सेवा का अधिकार अधिनियम-2014 के तहत कृषि पम्पिंग (एपी) श्रेणी को छोड़कर, एलटी आपूर्ति हेतु अस्थायी कनेक्शन, नया कनेक्शन अथवा अतिरिक्त लोड जारी करने की समय-सीमा निर्धारित की है। मुख्य सचिव डॉ़ विवेक जोशी द्वारा इस आशय की अधिसूचना जारी की है। अस्थायी कनेक्शन, नया कनेक्शन अथवा अतिरिक्त लोड सम्पूर्ण आवेदन, शुल्क और दस्तावेजों की प्राप्ति से महानगरीय क्षेत्रों में 3 दिन में कनेक्शन जारी होगा। अन्य नगर पालिका क्षेत्रों में 7 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 15 दिन के अंदर जारी किया जाएगा।