गुरुग्राम में पहली दिसंबर से प्रभावी होंगे नए कलेक्टर रेट, डीसी ने दिये दिशानिर्देश
गुरुग्राम, 29 नवंबर (हप्र)
गुरुग्राम में 1 दिसंबर से नए कलेक्टर रेट लागू किए जाएंगे। डीसी अजय कुमार ने इस संबंध में लघु सचिवालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में सभी उपमंडल अधिकारियों, राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशानिर्देश दिए। नए रेट 31 मार्च, 2025 तक पर प्रभावी रहेंगे।
डीसी अजय कुमार ने बताया कि कहा कि जिला में एक दिसंबर से आवासीय, कृषि और वाणिज्यिक भूमि के लागू किए जा रहे नए कलेक्टर रेट में 10 से 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई, जिसमें संबंधित क्षेत्र की मार्केट वैल्यू का भी ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि जिला में कुछ ऐसे प्रमुख क्षेत्र भी थे जहां मार्किट वैल्यू का भाव अत्यधिक था। ऐसे में उक्त स्थानों के कलेक्टर रेट में 30 प्रतिशत तक कि बढ़ोतरी की गई है।
उन्होंने बताया कि जमीनों की खरीद फरोख्त को लेकर कलेक्टर रेट बेहद अहम होता है। अलग अलग स्थानों पर वहां के हालात और मार्केट रिसर्च के बाद ही वैल्यू कमेटी अपनी रिपोर्ट देती है। जिसके बाद राजस्व विभाग और राज्य सरकार रेट बढ़ाने की रिपोर्ट को अंतिम मंजूरी प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि नए कलेक्टर रेट जिला प्रशासन की वेबसाइट गुरुग्रामडॉटजीओवीडॉटइन पर उपलब्ध हैं।