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एनडीपीएस मामले के दोषी को 11 साल का कठोर कारावास

07:52 AM May 14, 2025 IST
एनडीपीएस मामले के दोषी को 11 साल का कठोर कारावास
प्रतीकात्मक चित्र।
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नाहन, 13 मई (निस)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिरमौर योगेश जसवाल की अदालत ने एनडीपीएस मामले के आरोपी रवि कुमार पुत्र पुरुषोत्तम निवासी वार्ड नंबर 9, देवीनगर, तहसील पांवटा साहिब को दोषी करार देते हुए 11 साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।
जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 2 साल के अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। यह जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी चंपा सुरील ने बताया कि 21 अक्तूबर 2020 की रात्रि करीब 10.30 बजे पुलिस थाना पुरूवाला में तैनात एएसआई इंद्र सिंह अपनी टीम के साथ इलाके में गश्त पर तैनात थे। इस बीच गुप्त सूचना मिली कि काला लोअर और ग्रे टी-शर्ट पहने एक व्यक्ति पैदल ही सिंघपुरा से खोड़ोवाला की ओर जा रहा है, जिसके पास भारी मात्रा में नशे का सामान मिल सकता है।
सूचना मिलते ही पुलिस ने रात करीब 11 बजे सिंघपुरा की ओर से पहुंचे एक व्यक्ति को जांच के लिए रोका, जिसके पास दाहिने हाथ में सफेद रंग का कैरी बैग था। तलाशी लेने पर कैरी बैग के भीतर 2 पॉलिथीन बैग बरामद हुए, जिसमें अलग-अलग पॉलीथिन से कुल 2800 प्रतिबंधित कैप्सूल बरामद हुए। लिहाजा, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया। तफ्तीश पूरी होने पर पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया। इस मामले में 12 गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर मंगलवार को अदालत ने दोषी को उक्त सजा सुनाई।

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