नवाज शरीफ को तोशाखाना मामले में जमानत
इस्लामाबाद, 24 अक्तूबर (एजेंसी)
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ चार साल के स्व-निर्वासन के बाद लंदन से लौटने पर पहली बार मंगलवार को अपने खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों के सिलसिले में एक स्थानीय अदालत में पेश हुए। तीन बार के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के प्रमुख 73 वर्षीय शरीफ शनिवार को पाकिस्तान लौटे थे। शरीफ इस्लामाबाद स्थित न्यायाधीश मुहम्मद बशीर की जवाबदेही अदालत में पेश हुए। अदालत ने 4 साल बाद पाकिस्तान वापसी सुनिश्चित करने के लिए तोशाखाना मामले में उनकी गिरफ्तारी आदेश को निलंबित कर दिया था। यह दिखाने के लिए उपस्थिति महत्वपूर्ण थी कि शरीफ ने अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। जज ने बाद में उन्हें जाने की अनुमति दे दी। बशीर वही न्यायाधीश हैं, जिन्होंने शरीफ को एवेनफील्ड मामले में दोषी
ठहराया था।
इस बीच, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने एवेनफील्ड और अल-अजीजिया भ्रष्टाचार मामलों में शरीफ की जमानत 26 अक्तूबर तक बढ़ा दी, जब एनएबी ने कहा कि उसे पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा दायर याचिका पर ‘कोई आपत्ति नहीं' है।
अल-अजीजिया केस में सजा निलंबित
लाहौर : नवाज शरीफ को बड़ी राहत देते हुए पंजाब प्रांत की कार्यवाहक सरकार ने अल-अजीजिया भ्रष्टाचार मामले में 7 साल की उनकी सजा को मंगलवार को निलंबित कर दिया। मुख्यमंत्री मोहसिन नकवी के नेतृत्व वाली पंजाब की कार्यवाहक सरकार को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज सरकार का विस्तार माना जाता है। सरकार का फैसला ऐसे वक्त आया है, जब शरीफ (73) अल-अजीजिया मामले में जमानत के लिए मंगलवार को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में पेश हुए। पिछले शनिवार को चार साल के स्व-निर्वासन के बाद पाकिस्तान पहुंचने से पहले, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने उन्हें 24 अक्तूबर तक जमानत दी थी।