नवाज शरीफ भ्रष्टाचार के दो मामलों में बरी
इस्लामबाद, 29 नवंबर (एजेंसी)
इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भ्रष्टाचार के दो मामलों में बुधवार को बरी कर दिया। इन मामलों में उन्हें 2018 में दोषी ठहराया गया था। शरीफ (73) ने एवेनफील्ड संपत्ति और अल-अजीजिया मामलों में अपनी सजा को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियांगुल हसन औरंगजेब की दो सदस्यीय पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया। पूर्व प्रधानमंत्री शरीफ को लंदन में आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति से संबंधित एवेनफील्ड संपत्ति भ्रष्टाचार मामले में 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। उन्हें दिसंबर, 2018 में अल-अजीजिया स्टील मिल्स मामले में सात साल की सजा सुनाई गई थी। राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी निगरानी संस्था, राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) द्वारा ये मामले दायर किए गये थे। उन्होंने दोनों मामलों में दोषसिद्धि के खिलाफ अपील दायर की थी। शरीफ 2019 में लंदन गये थे और वापस नहीं आए थे और इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने दिसंबर, 2020 में दोनों मामलों में उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया था।