सुरक्षा पर खर्च हुए 1.64 करोड़ चुकाने से नहीं बच सकते नवलखा : कोर्ट
नयी दिल्ली, 9 अप्रैल (एजेंसी)
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि कार्यकर्ता गौतम नवलखा नजरबंदी के दौरान पुलिस कर्मियों की सुरक्षा के एवज में खर्च 1.64 करोड़ रुपये राशि महाराष्ट्र सरकार को देने की जिम्मेदारी से बच नहीं सकते, क्योंकि सुरक्षा का अनुरोध उन्होंने स्वयं किया था।
एनआईए का शीर्ष अदालत में पक्ष रख रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि सुरक्षा के लिए चौबीसों घंटे बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। नवलखा के वकील ने कहा कि भुगतान करने में कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन मुद्दा राशि की गणना को लेकर है। उनके वकील ने कहा कि एनआईए की याचिका पर भी सुनवाई की जरूरत है, जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट के 19 दिसंबर, 2023 के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें नवलखा को जमानत दी गई थी।
नवलखा 31 दिसंबर, 2017 को पुणे में आयोजित एल्गार परिषद सम्मेलन में दिए गए कथित भड़काऊ भाषणों के मामले में आरोपी हैं। शीर्ष अदालत के आदेश पर वह 10 नवंबर 2022 से ही नजरबंद हैं। इससे पहले वह नवी मुंबई के तलोजा कारागार में
बंद थे।