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नौतोड़ स्वीकृति मामला मंजूरी के लिये राज्यपाल को भेजा : मुख्यमंत्री

09:46 AM Dec 03, 2024 IST
नौतोड़ स्वीकृति मामला मंजूरी के लिये राज्यपाल को भेजा   मुख्यमंत्री
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शिमला, 2 दिसंबर(हप्र)
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सोमवार को हिमाचल प्रदेश जनजातीय सलाहकार परिषद की अध्यक्षता की। बैठक में जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पेयजल आपूर्ति और आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण के साथ-साथ विभिन्न विकासात्मक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि परिषद की बैठक में सरकार को जनजातीय क्षेत्रों की समस्याओं को समझने और समाधान करने में बहुत मदद मिलती है। इस बैठक में लोगों के कल्याण और उन्नति के लिए नीतिगत मामलों के बारे में प्रस्ताव रखे जाते हैं। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में जनजातीय उप योजना व जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत 890.28 करोड़ रुपये तथा गैर योजना में 1145.46 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय क्षेत्र के लोगों को नौतोड़ स्वीकृत करने की मांग प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है, जिसका प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडल ने स्वीकृति के बाद राज्यपाल को अनुमोदन के लिए भेजा गया है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि राज्यपाल शीघ्र ही इस पर अपना अनुमोदन प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनजातीय क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है और बौद्ध पर्यटन सर्किट बनाया जा रहा है, ताकि पर्यटक जनजातीय क्षेत्रों की संस्कृति से रू-ब-रू हो सकें। इसके साथ ही जनजातीय क्षेत्रों में हेलीपोर्ट भी विकसित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा मिलने से स्थानीय लोगों को रोजगार व स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी वर्ष एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय पांगी के लिए वांछित भूमि सरकार द्वारा उपलब्ध करवा कर इसका शिलान्यास किया जा चुका है। इसके साथ ही कुकुमसेरी एकलव्य आदर्श विद्यालय के भवन का शिलान्यास भी इसी वर्ष किया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों के विभिन्न कार्यों के लिए ऋण लेने में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए हिमाचल प्रदेश भूमि हस्तांतरण विनियमन एक्ट 1968 में संशोधन का प्रावधान केंद्र सरकार को भेजा था, जिसकी संस्तुति अप्रैल, 2023 में प्राप्त हो चुकी है। इसके बाद अब जनजातीय लोगों को ऋण लेने के लिए पहले राज्य सरकार से अनुमति की जरूरत नहीं होगी तथा वह अन्य लोगों की तरह बैंकों से ऋण ले सकेंगे।

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