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National Herald Case : सोनिया-राहुल को बड़ी राहत, कोर्ट ने नोटिस जारी करने से किया इंकार

03:33 PM Apr 25, 2025 IST
national herald case   सोनिया राहुल को बड़ी राहत  कोर्ट ने नोटिस जारी करने से किया इंकार
सोनिया गांधी, राहुल गांधी। (फाइल फोटो -प्रेट्र)
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नई दिल्ली, 25 अप्रैल (भाषा)

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National Herald Case : राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने शुक्रवार को नेशनल हेराल्ड धनशोधन मामले में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी तथा अन्य को नोटिस जारी करने से फिलहाल इनकार कर दिया।

विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। ईडी ने दावा किया है कि कानून के नए प्रावधानों के अनुसार, शिकायत पर संज्ञान (ईडी के आरोपपत्र के समतुल्य) आरोपी को सुने बिना नहीं लिया जा सकता। ईडी ने अदालत से कहा, ‘‘हम नहीं चाहते कि यह आदेश लंबा चले। नोटिस जारी किया जाए।''

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न्यायाधीश ने हालांकि कहा कि इससे पहले कि अदालत इस बात से जब तक संतुष्ट न हो जाए कि नोटिस की आवश्यकता है, तब तक वह ‘‘ऐसा आदेश पारित नहीं कर सकती''। न्यायाधीश ने कहा कि अदालत को कोई भी आदेश पारित करने से पहले यह देखना होगा कि कोई कमी तो नहीं है।

अदालत ने कहा, ‘‘जैसा कि अहलमद ने बताया है, आरोप-पत्र में कुछ दस्तावेज गायब हैं। ईडी को उन दस्तावेजों को दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है। इसके बाद अदालत नोटिस जारी करने पर फैसला करेगी।''

ईडी ने कहा कि वह ‘‘बहुत पारदर्शी'' है। ईडी ने अदालत से कहा, ‘‘कुछ भी नहीं छिपाया जा रहा है। संज्ञान लिए जाने से पहले उन्हें अपनी बात रखने का मौका दिया जा रहा है।'' न्यायाधीश ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख दो मई तय की।

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