For the best experience, open
https://m.dainiktribuneonline.com
on your mobile browser.

Alimony: मुस्लिम महिला पति से गुजारा भत्ता मांगने की हकदार : सुप्रीम कोर्ट

12:38 PM Jul 10, 2024 IST
alimony  मुस्लिम महिला पति से गुजारा भत्ता मांगने की हकदार   सुप्रीम कोर्ट
Advertisement

नयी दिल्ली, 10 जुलाई (भाषा)

Alimony: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि एक मुस्लिम महिला आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा-125 के तहत अपने शौहर से गुजारा भत्ता मांगने की हकदार है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि यह धारा सभी शादीशुदा महिलाओं पर लागू होती है, फिर चाहे वे किसी भी धर्म से ताल्लुक रखती हों।

Advertisement

न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने एक अलग लेकिन समवर्ती फैसला सुनाते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सीआरपीसी की धारा-125, के दायरे में मुस्लिम महिलाएं भी आती हैं।

यह धारा पत्नी के भरण-पोषण के कानूनी अधिकार से संबंधित है। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा, “हम इस प्रमुख निष्कर्ष के साथ आपराधिक अपील को खारिज कर रहे हैं कि धारा-125 सभी महिलाओं के संबंध में लागू होगी, न कि केवल शादीशुदा महिलाओं पर।”

Advertisement

पीठ ने कहा कि भरण-पोषण दान नहीं, बल्कि शादीशुदा महिलाओं का अधिकार है और सभी शादीशुदा महिलाएं इसकी हकदार हैं, फिर चाहे वे किसी भी धर्म की हों। शीर्ष अदालत ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली मोहम्मद अब्दुल समद की याचिका खारिज कर दी।

सुप्रीम कोर्ट ने गुजारा भत्ता के संबंध में परिवार अदालत के फैसले में दखल देने का समद का अनुरोध ठुकरा दिया था। समद ने दलील दी थी कि एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला सीआरपीसी की धारा-125 के तहत गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं है और उसे मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों को लागू करना होगा।

Advertisement
Tags :
Advertisement
Advertisement
×