आरोपियों पर हत्या का केस दर्ज, एससी-एसटी एक्ट भी लगेगा
पानीपत, 2 मई (हप्र)
पानीपत के मतलौडा थाना क्षेत्र के गांव आसन कलां स्थित एक डेरे पर 20 सितंबर की देर रात को चार बदमाशों ने वहां पर रह रहे पति-पत्नी से मारपीट की थी और बदमाशों ने मजदूर से 5 हजार रुपए व मोबाइल लूट लिया गया था। उसके बाद बदमाशों ने साथ लगते दूसरे डेरे पर पहुंचकर मजदूरों को हथियारों के बल पर बंधक बनाकर लूटपाट की और तीन महिलाओं को बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म किया गया।
हालांकि बदमाशों द्वारा की गई मारपीट से पहले वाले डेरे वाले मजदूर महेंद्र की पत्नी बिमला (40) की 21 सितंबर को मौत हो गई थी। पानीपत के आसन कलां के डेरों का यह मामला प्रदेश भर में चर्चित रहा था। हालांकि सीआईए थ्री पुलिस टीम ने 3 अक्तूबर को इस केस में तीन आरोपियों को काबू करके मामले का खुलासा किया था। मतलौडा थाना में इस मामले में विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया था, लेकिन महिला की मौत मामले में हत्या का केस दर्ज नहीं किया।
एडवोकेट मोमिन मलिक ने पीड़ित महेंद्र की तरफ से पैरवी करते हुए अदालत में महिला बिमला की मौत होने पर हत्या की आईपीसी की धारा 302 को जोड़ने की मांग की थी। महेंद्र के अनुसूचित जाति का होने पर आरोपियों पर एससी व एसटी एक्ट लगाने की भी मांग की गई। बृहस्पतिवार को पानीपत अदालत में इस केस की तारीख थी।
एडवोकेट मोमिन मलिक ने अपने चैंबर में बृहस्पतिवार शाम को बताया कि आरोपियों पर हत्या की धारा 302 को जोड़ दिया गया है। मोमिन मलिक ने बताया कि सीआईए के आईओ ने एससी-एसटी एक्ट भी जल्द लगाकर चालान पेश करने को कहा गया है। बता दें कि मृतक महिला के पति महेंद्र की तरफ से एडवोकेट मोमिन मलिक इस केस की पैरवी कर रहे हैं।