3 माह में गिराने होंगे बहुमंजिला ‘एपेक्स’और ‘सियेन’ टावर
नयी दिल्ली, 31 अगस्त (एजेंसी)
सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा में ‘सुपरटेक’ की ‘एमेराल्ड कोर्ट परियोजना’ के 40 मंजिला दो टावरों एपेक्स और सियेन को गिराने के आदेश दिए हैं। मंगलवार को कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि घर खरीदारों का पूरा पैसा बुकिंग के वक्त से 12 प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाया जाए। रेजिडेंट्स वेल्फेयर एसोसिएशन को 2 टावरों के निर्माण से हुई परेशानी के लिए 2 करोड़ रुपये दिए जाएं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 11 अप्रैल 2014 के अपने फैसले में जब टावरों को ध्वस्त करने का निर्देश दिया था तब वे निर्माणाधीन थे। इसके बाद सुपरटेक लिमिटेड ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जिसने इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था।
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले में किसी हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि सुपरटेक के 915 फ्लैट और दुकानों वाले 40 मंजिला दो टावरों का निर्माण नोएडा प्राधिकरण के साथ साठगांठ करके किया गया है और ऐसा हाईकोर्ट का विचार सही था। पीठ ने कहा कि दो टावरों को नोएडा प्राधिकरण और विशेषज्ञ एजेंसी की निगरानी में 3 माह के भीतर गिराया जाए और इसका पूरा खर्च सुपरटेक लिमिटेड उठाएगा।
कोर्ट ने कहा कि हाल में उसने देखा है कि मेट्रोपॉलिटन इलाकों में योजना प्राधिकारों की सांठगांठ से अनधिकृत निर्माण तेजी से बढ़ा है और इससे सख्ती से निपटा जाना चाहिए। 26 नवंबर, 2009 को परियोजना की दूसरी संशोधित योजना को मंजूरी देने, भवन नियमों के स्पष्ट उल्लंघन , रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को योजना का खुलासा करने से इनकार करने से नोएडा प्रशासन की मिलीभगत का पता चलता है। अदालत ने कहा कि जब मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने नोएडा को दो टावरों के बीच न्यूनतम दूरी की आवश्यकता के उल्लंघन के बारे में लिखा, तो योजना अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की ।