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एमएसएमई को मिलेगा बिना गारंटी लोन

10:49 AM Jul 24, 2024 IST
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नयी दिल्ली, 23 जुलाई (एजेंसी)
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि सरकार सूक्ष्म लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के लिए कर्ज गारंटी योजना लाएगी। इसके तहत बिना किसी गारंटी या तीसरे पक्ष की गारंटी से सावधि ऋण की सुविधा मिल सकेगी। अपना लगातार सातवां बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि एमएसएमई और विनिर्माण, विशेष रूप से श्रम-गहन इकाइयों पर विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा, ‘हमने एमएसएमई के लिए वित्तपोषण, नियामकीय बदलाव और प्रौद्योगिकी सहायता को शामिल करते हुए एक पैकेज तैयार किया है।’ विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना ऐसी संस्थाओं के ऋण जोखिमों को एकत्रित करके संचालित होगी। वित्त मंत्री ने कहा, ‘अलग से गठित स्व-वित्तपोषण गारंटी निधि प्रत्येक आवेदक को 100 करोड़ रुपये तक की गारंटी कवर प्रदान करेगी, जबकि कर्ज राशि इससे अधिक हो सकती है।’ उधारकर्ता को अग्रिम गारंटी शुल्क तथा कम किए गए ऋण शेष पर वार्षिक गारंटी शुल्क देना होगा। उन्होंने संकट काल में एमएसएमई को बैंक ऋण जारी रखने की सुविधा के लिए नयी व्यवस्था की घोषणा की। सीतारमण ने कहा कि एमएसएमई को अपने नियंत्रण से परे कारणों से ‘विशेष उल्लेख खाता’ (एसएमए) चरण में होने के बावजूद कारोबार जारी रखने और एनपीए चरण में जाने से बचने के लिए ऋण की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा, ‘ऋण उपलब्धता को सरकार द्वारा प्रवर्तित कोष से गारंटी के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।

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