मोरनी नौतोड़ भूमि मालिकाना हक मामला : सुनवाई 30 जुलाई को
पंचकूला, 9 मई (हप्र)
मोरनी में 40 हजार किसानों के नौतोड़ जमीन के मालिकाना हक के मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का बयोरा सौंपने का आदेश दिया था जिस पर जिला उपायुक्त ने 18 जनवरी को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की थी और उसकी एक प्रति याचिकाकर्ता विजय बंसल एडवोकेट को उपलब्ध करवाई गई थी। याचिकाकर्ता विजय बंसल की ओर से हाईकोर्ट में पेश हुए वकील सजल बंसल ने बताया कि मामले की सुनवाई 30 जुलाई को होगी जिसमें आगामी कार्यवाही न्यायालय द्वारा 30 जुलाई को की जाएगी। सजल बंसल ने बताया कि 2 मई को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के एक्टिंग मुख्य न्यायधीश जीएस संधावलियां और जस्टिस लपीता बनर्जी की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार को मोरनी नौतौड़ मामले हेतु नियुक्त फॉरेस्ट सेटलमेंट अफसर एमपी शर्मा की जगह किसी अन्य अफसर की नियुक्ति हेतु अफसरों का पैनल 30 जुलाई तक देने को कहा है। शिवालिक विकास मंच के अध्यक्ष विजय बंसल ने बताया कि 2017 में किसानों को उनका हक दिलाने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।