मुख्य समाचारदेशविदेशखेलपेरिस ओलंपिकबिज़नेसचंडीगढ़हिमाचलपंजाबहरियाणाआस्थासाहित्यलाइफस्टाइलसंपादकीयविडियोगैलरीटिप्पणीआपकी रायफीचर
Advertisement

Money Laundering Case : दिल्ली HC ने जैकलीन की प्राथमिकी रद्द करने संबंधी याचिका की खारिज

06:46 PM Jul 03, 2025 IST

नई दिल्ली, 3 जुलाई (भाषा)
दिल्ली हाईकोर्ट ने आज बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के धनशोधन मामले में अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध किया था।

Advertisement

न्यायमूर्ति अनीश दयाल ने याचिका खारिज कर दी, जिसमें मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के दूसरे पूरक आरोपपत्र और दिल्ली की एक निचली अदालत में लंबित कार्यवाही को भी रद्द करने का निवेदन किया गया था। ईडी के वकील ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि एक विशेष अदालत ने अभियोजन पक्ष की शिकायत (आरोपपत्र) का संज्ञान लिया है।

प्रथम दृष्टया मामला पाया है। वकील ने कहा कि संज्ञान आदेश को चुनौती नहीं दी गई है। फर्नांडीज चंद्रशेखर के खिलाफ दर्ज धनशोधन मामले में आरोपी हैं। जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए ईडी के समक्ष पेश हुई थीं। दिल्ली पुलिस ने चंद्रशेखर पर रैनबैक्सी के पूर्व प्रवर्तकों शिविंदर सिंह और मलविंदर सिंह की पत्नियों से 200 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया था। देशभर में चंद्रशेखर के खिलाफ कई मामलों में जांच की जा रही है।

Advertisement

ईडी के धनशोधन मामले में कार्यवाही का सामना कर रहे चंद्रशेखर और उसकी पत्नी लीना पॉलोज को अन्य लोगों के साथ दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस ने इस मामले में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) लगाया है। पॉलोज और चंद्रशेखर पर आरोप है कि उन्होंने हवाला के रास्ते का इस्तेमाल किया तथा अन्य आरोपियों के साथ मिलकर फर्जी कंपनियां बनाकर अपराध से अर्जित धन को ठिकाने लगाया।

Advertisement
Tags :
Bollywood ActressDainik Tribune Hindi NewsDainik Tribune Latest NewsDainik Tribune newsDelhi High CourtDelhi PoliceEnforcement DirectorateJacqueline Fernandezlatest newsSukesh Chandrashekharदैनिक ट्रिब्यून न्यूजहिंदी न्यूजहिंदी समाचार