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हाईकोर्ट के आदेश के दूसरे दिन भी नहीं हुआ मोहित का अंतिम संस्कार

07:30 AM Jan 19, 2025 IST
हाईकोर्ट के आदेश के दूसरे दिन भी नहीं हुआ मोहित का अंतिम संस्कार
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कनीना, 18 जनवरी (निस)
कनीना खंड के गांव बाागोत निवासी सुसाइड करने वाले 26 वर्षीय युवक मोहित के शव का हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद दूसरे दिन शनिवार को भी दाह संस्कार नहीं हो सका।
मृतक के पिता कैलाशचंद द्वारा पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में दाखिल की गई अर्जी पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करते हुए न्यायधीश हरप्रीत सिह बरार ने 3 दिन में डेड बाॅडी का अंतिम संस्कार करने के आदेश दिए थे। जिसके मुताबिक आज रविवार 19 जनवरी को शव का अंतिम संस्कार किया जा सकता है।
सुनवाई के दौरान वादी एवं प्रतिवादी पक्षकार की उपस्थिति में कोर्ट ने याचिका पर गंभीरता से विचार किया। हाईकोर्ट के न्यायधीश ने अर्जी में लगाए गए आरोपों की जांच आईपीएस अधिकारी से करवाने तथा मृतक के पिता को भी शामिल तफ्तीश होेने के भी आदेश दिए थे। कोर्ट के इस आदेश के बाद ग्रामीणों एवं जिला प्रशासन ने राहत की संास महसूस की थी लेकिन कोर्ट के आदेश के दो दिन के बावजूद स्थिति यथावत है। हालांकि शुक्रवार को एसडीएम जितेंद्र सिंह, थाना इंचार्ज मुकेश कुमार, युद्धवीर सिंह, कानूनगो उमेद सिंह जाखड,विक्रम सिंह,सुधीर कुमार होई कोर्ट का नोटिस तामील करवाने बागोत गए थे जिसे कैलाशचंद ने लेने से मना कर दिया था। उन्होंने पहले केस दर्ज करने तथा उसके बाद मोहित का अंतिम संस्कार करने करने की बात कही। होईकोर्ट के आदेशानुसार रविवार को तीन दिन की समयावधि समाप्त हो रही है। बता दें कि कैलाश चंद के 26 वर्षीय युवक मोहित द्वारा बीती 13 दिसंबर 2024 की रात करीब आठ बजे फांसी लगाकर आत्म हत्या कर ली थी।
जिसकी सूचना मिलने पर कनीना सदर थाना पुलिस ने 14 दिसंबर 2024 को शव का पोस्टमार्टम करवा दिया था। मृतक के पिता ने प्रदेश के पूर्व मंत्री सहित 8 व्यक्तियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर शव लेने से मना कर दिया था। पुलिस प्रशासन इस सम्बंध में साक्ष्य उपलब्ध करवाने को कह रहा था।

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