विधायक छौक्कर की बढ़ी मुश्किलें
समालखा, 28 फरवरी (निस)
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा समालखा के कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छौक्कर की मनी लांड्रिंग मामले को रद्द करने व गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगाने वाली याचिका को रद्द कर दिया है। इससे विधायक की मुश्किलें बढ़ गयी हैं।
उल्लेखनीय है कि हजारों करोड़ रुपए की धोखाधड़ी और ठगी करने का यह मामला गुरुग्राम पुलिस ने जनवरी 2021 में दर्ज किया था। इसमें समालखा के विधायक धर्म सिंह छौक्कर, उसके बेटे सिकंदर व अन्य को आरोपी बनाया गया था। इसी को आधार बनाकर ईडी ने गत वर्ष जुलाई में कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छौक्कर के समालखा व गुरुग्राम स्थित आवास व कार्यालय पर लगातार तीन दिन तक छापेमारी की थी और लाखों रुपए की नकदी, जेवरात व चार लग्जरी गाड़ियों को जब्त किया था। ईडी ने विधायक धर्म सिंह छौक्कर व उसके बेटों के खिलाफ मनी लांड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया। वहीं, ईडी ने जांच में सहयोग न करने का आरोप लगाते हुए विधायक के गिरफ्तारी वारंट भी जारी करवा दिए।
ईडी द्वारा दर्ज मनी लांड्रिंग मामले व गिरफ्तारी वारंट को रद्द कराने के लिए विधायक धर्म सिंह छौक्कर ने पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की जिस पर हाईकोर्ट से फौरी तौर पर राहत दे दी थी। सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान इन तल्ख टिप्पणियों के साथ कि याचिकाकर्ता के खिलाफ दो एफआईआर पर रोक है जबकि धोखाधडी की और एफआईआर मौजूद है। इसलिए सम्मन व गैर जमानती वारंट पर रोक लगाना जांच एजेंसी को कमजोर करना होगा। हाईकोर्ट ने विधायक धर्म सिंह छौक्कर की याचिका को खारिज कर दिया।