विधायक आशीष शर्मा और चैतन्य शर्मा के पिता को मिली अग्रिम जमानत
शिमला, 12 मार्च (हप्र)
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हमीरपुर से निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा और गगरेट से विधायक चैतन्य शर्मा के पिता राकेश शर्मा को अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी है। न्यायाधीश रंजन शर्मा ने राकेश शर्मा व आशीष शर्मा द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात दोनों प्रार्थियों को आदेश दिए कि वे 15 मार्च को बालूगंज पुलिस थाना के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज करें व जांच कार्य में सहयोग दें।
याचिकाओं में दिए तथ्यों के अनुसार शिमला के बालूगंज पुलिस थाना में कांग्रेस के बागी एवं गगरेट से विधायक चैतन्य शर्मा के पिता और हमीरपुर से निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420,171 ए और 171 सी, 120 बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 एवं 8 के तहत मुकदमा दर्ज करवाया गया है। एफआईआर में बागी विधायक चैतन्य शर्मा के पिता और निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा पर राज्यसभा चुनाव को गलत तरीके से प्रभावित करने का आरोप है। शिकायतकर्ताओं ने दोनों पर वोटों की खरीद-फरोख्त करने और रिश्वत एवं पैसों के लेन-देन के आरोप लगाए हैं। शिकायत में कहा गया है कि आरोपियों ने सरकार गिराने के लिए साजिश रची।
शिकायतकर्ताओं ने हमीरपुर के निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा और अयोग्य विधायक चैतन्य शर्मा के पिता के बैंक खातों की जांच करवाने की भी मांग की है।
सीपीएस मामले पर अब सुनवाई 2 अप्रैल को
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सीपीएस की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिकाओ पर आगामी सुनवाई 2 अप्रैल के लिए निर्धारित की है। कोर्ट ने इस मामले की पिछली सुनवाई के पश्चात अंतरिम आदेश जारी कर सभी सीपीएस को मंत्रियों वाली सुविधाएं लेने और मंत्रियों वाले कार्य करने पर रोक लगा दी थी। जबकि उनके सीपीएस बने रहने पर मामले की सुनवाई हो रही है। कोर्ट में सरकार की ओर से बताया गया कि सभी सीपीएस कानून के अनुसार ही कार्य कर रहे हैं। कोर्ट को यह भी बताया गया था कि सीपीएस मंत्रियों वाली सुविधाएं भी नहीं ले रहे हैं। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर व न्यायाधीश बीसी नेगी की खंडपीठ की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से बहस सुनने के पश्चात आगामी बहस के लिए 2 अप्रैल की तारीख निर्धारित कर दी। ।