पहली कक्षा में दाखिले के लिए न्यूनतम आयु सीमा 6 साल
चंडीगढ़, 3 फरवरी (ट्रिन्यू)
राजकीय व निजी स्कूलों में पहली कक्षा के लिए दाखिले को लेकर न्यूनतम आयु सीमा छह वर्ष रहेगी। विद्यालय शिक्षा निदेशालय की ओर से दाखिले की न्यूनतम आयु को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारी, मौलिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारियों सहित विद्यालय प्रधानाचार्यों व स्कूल प्रभारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के मद्देनजर पूरे में कक्षा पहली में दाखिले के लिए न्यूनतम आयु सीमा छह वर्ष रहेगी। सभी राजकीय व निजी स्कूलों में यह निर्देश लागू होंगे। विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि वर्तमान शैक्षणिक सत्र में विभाग द्वारा अपने सभी सरकारी विद्यालयों में पहली कक्षा में दाखिले की न्यूनत आयु को पांच वर्ष छह माह किया गया है तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम की अनुपालना में बनाए गए हरियाणा राज्य के नियमों के नियम 10 (जो प्रवेश की विस्तारित अवधि का उल्लेख करता है।) की अनुपालना में शैक्षणिक वर्ष जो पहली अप्रैल से आरंभ होता है, उसमें नियमों के अनुसार छह माह तक की विस्तारित अवधि की छूट भी प्रदान की गई है।