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व्यावसायिक बिजली पर लगेगा दूध और पर्यावरण उपकर, विधेयक पेश

10:14 AM Sep 10, 2024 IST
व्यावसायिक बिजली पर लगेगा दूध और पर्यावरण उपकर  विधेयक पेश

शिमला, 9 सितंबर (हप्र)
हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने राज्य के व्यावसायिक बिजली उपभोक्ताओं को एक और बड़ा झटका दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को विधानसभा में हिमाचल प्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, 2009 संशोधन विधेयक पेश किया। इसमें व्यावसायिक बिजली उपभोक्ताओं पर दूध उपकर और पर्यावरण उपकर लगाने का प्रस्ताव है।
सोमवार को विधानसभा में पेश किए गए इस विधेयक में शून्य-बिल उपभोक्ताओं को छोड़कर व्यावसायिक बिजली खपत पर 0.10 रुपये प्रति यूनिट की दर से दूध उपकर लगाने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित कानून सरकारी अधिसूचना के माध्यम से दूध उपकर को 50 फीसदी तक संशोधित करने की अनुमति देता है। इस उपकर से एकत्रित धनराशि का उपयोग दूध उत्पादन और खरीद को बढ़ावा देने के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश में दूध उत्पादकों के उत्थान के लिए किया जाएगा।
दूध उपकर के अलावा, विधेयक में पर्यावरण उपकर का भी प्रस्ताव किया गया है, जो विभिन्न श्रेणियों के बिजली उपभोक्ताओं पर लगाया जाएगा। यह उपकर छोटे औद्योगिक बिजली उपभोक्ताओं के लिए 0.02 रुपये प्रति यूनिट, मध्यम औद्योगिक बिजली उपभोक्ताओं के लिए 0.04 रुपये प्रति यूनिट और बड़े औद्योगिक बिजली और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए 0.10 रुपये प्रति यूनिट प्रस्तावित है। अस्थायी कनेक्शन और स्टोन क्रशर पर 2 रुपये प्रति यूनिट का शुल्क लगेगा, जबकि इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों पर 6 रुपये प्रति यूनिट की उच्च दर का भुगतान करना होगा।
पर्यावरण उपकर का उद्देश्य राज्य में सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली उत्पादन को बढ़ावा देना और पर्यावरण की रक्षा करना है। दूध उपकर की तरह, पर्यावरण उपकर की दरों को भी सरकारी अधिसूचनाओं के माध्यम से 50 फीसदी तक संशोधित किया जा सकता है। इस विधेयक पर मंगलवार को विधानसभा में चर्चा होगी और संभवतः पारित होने की उम्मीद है। इन उपकरों से प्राप्त राजस्व को एमपीपी एवं विद्युत विभाग के प्राप्ति शीर्ष में जमा किया जाएगा तथा इसका उपयोग विशेष रूप से डेयरी उद्योग को समर्थन देने तथा पर्यावरण संरक्षण को बढ़ाने के घोषित उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।

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