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मेयर चुनाव स्थगित, अब होंगे 29 के बाद

07:53 AM Jan 21, 2025 IST
चंडीगढ़ में सोमवार को भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में मेयर पद के लिए पार्षद हरप्रीत बबला नामांकन दाखिल करतीं हुईं । दाएं कांग्रेस की तरफ से सीनियर डिप्टी मेयर के लिए जसबीर बंटी और डिप्टी मेयर के लिए तरुणा मेहता ने नामांकन पत्र दाखिल किए । -दैनिक ट्रिब्यून

एस. अग्निहोत्री/ हप्र
मनीमाजरा (चंडीगढ़), 20 जनवरी (हप्र)
नगर निगम मेयर के 24 जनवरी को होने वाले चुनाव स्थगित हो गए हैं। पिछले साल की तरह इस साल भी चंडीगढ़ के मेयर चुनाव अपनी पहली अधिसूचना के मुताबिक नहीं हो पाएगा। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने मेयर चुनाव को 29 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया है। हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं कि चुनाव 29 जनवरी के बाद करवाए जाएं। चुनाव की तारीख और चुनाव प्रक्रिया को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने सोमवार को जब फैसला सुनाया उस समय सभी राजनीतिक दलों के नेता नामांकन दाखिल करने नगर निगम कार्यालय पहुंचे हुए थे। वहीं हाथ खड़े कर चुनाव करवाने पर चंडीगढ़ के प्रशासक को गौर करने के आदेश दिए गए हैं।
आज हाईकोर्ट का आदेश आने से पहले भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिए थे। भाजपा ने मेयर के लिए पार्षद हरप्रीत बबला को उम्मीदवार बनाया है। भाजपा की ओर से सीनियर डिप्टी मेयर के पद पर बिमला दुबे और डिप्टी मेयर के पद पर लखबीर सिंह बिल्लू ने नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। दूसरी ओर कांग्रेस की तरफ से सीनियर डिप्टी मेयर के लिए जसबीर बंटी और डिप्टी मेयर के लिए तरुणा मेहता ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं।
हाईकोर्ट में आप की ओर से दायर याचिकाओं में दो तर्क दिए गए थे। इसमें से एक चुनाव की तिथि को लेकर था। मेयर कुलदीप सिंह ने याचिका में कहा था कि उनका कार्यकाल फरवरी तक है। लेकिन पहले चुनाव करवाकर नियम का उल्लंघन किया जा रहा है। मेयर ने तर्क दिया कि उन्होंने 20 फरवरी 2024 को कार्यकाल संभाला था। जबकि 24 जनवरी को चुनाव होने के कारण उनका कार्यकाल पूरा नहीं हो रहा है। कोर्ट ने आदेश दिया कि पिछले साल मेयर का चुनाव 30 जनवरी को हुआ था। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी माह में अपना फैसला सुनाया था। ऐसे में मेयर का कार्यकाल 29 जनवरी तक रखा गया है। प्रशासन को बताया गया है कि 29 के बाद चुनाव करवाए जा सकते हैं। वीडियोग्राफी और उसकी सुरक्षा और चुनाव अधिकारी को लेकर आदेश जारी किए गए हैं।

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मेयर पद के लिए आप की छह महिला पार्षदों ने की दावेदारी

आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इस बार भी गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। गठबंधन में मेयर सीट पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार की ओर से नामांकन नहीं भरा गया। आम आदमी पार्टी हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही थी। मेयर पद के लिए आप की छह महिला पार्षदों ने अपनी दावेदारी पेश की है।

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‘मेयर,High courtकांग्रेसचंडीगढ़चुनावभाजपाहाईकोर्ट