For the best experience, open
https://m.dainiktribuneonline.com
on your mobile browser.
Advertisement

अपने परिसर में ही कचरे का प्रबंधन करें बीडब्ल्यूजी

09:57 AM Jul 11, 2024 IST
अपने परिसर में ही कचरे का प्रबंधन करें बीडब्ल्यूजी
गुरुग्राम में बुधवार को निगम कार्यालय में आयोजित बैठक में मौजूद नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त डा. बलप्रीत सिंह। -हप्र
Advertisement

गुरुग्राम, 10 जुलाई (हप्र)
ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 के तहत बल्क वेस्ट जेनरेटरों (बीडब्ल्यूजी) को उनके यहां से निकलने वाले कचरे का प्रबंधन अपने परिसर में ही करना अनिवार्य है। नगर निगम गुरुग्राम द्वारा प्रथम चरण में कमर्शियल व इंस्टीट्यूशनल श्रेणी के 3000 से अधिक बीडब्ल्यूजी चिन्हित किए गए हैं, तथा उनकी जांच शुरू कर दी गई है। नियमों का पालन नहीं पाए जाने की सूरत में इनके चालान किए जा रहे हैं तथा आगे चालानिंग की कार्रवाई को और अधिक तेज किया जाएगा।
उक्त बात नगर निगम गुरुग्राम के अतिरिक्त आयुक्त डा. बलप्रीत सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को निगम कार्यालय में आयोजित सिटीजन सुपरवाइजरी कमेटी (सीएससी) की बैठक में कही गई। बैठक में सीएससी के को-चेयरमैन सुधीर कृष्णा सहित सदस्य दीपक शर्मा, लक्ष्मी रघुपैथी तथा मोनिका खन्ना गुलाटी उपस्थित थे।
बैठक में बताया गया कि प्रथम चरण में कमर्शियल व इंस्टीट्यूशनल श्रेणी के बीडब्ल्यूजी की पहचान करके उनकी जांच की जा रही है तथा जिन बीडब्ल्यूजी द्वारा न तो ठोस कचरा प्रबंधन नियम के तहत अपनी जिम्मेदारियों का पालन किया जा रहा है और न ही अभी तक स्वयं को बीडब्ल्यूजी पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है उनके चालान किए जा रहे हैं। इसके साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि रिहायशी श्रेणी के बीडब्ल्यूजी को पंजीकरण के लिए 15 अगस्त तक का आखिरी मौका दिया जाए। इसके बाद जो बीडब्ल्यूजी पोर्टल पर अपना पंजीकरण नहीं करेगा उसके चालान किए जाएंगे। बैठक में यह भी बताया गया कि ऑनलाइन पोर्टल पर 200 से अधिक बीडब्ल्यूजी ने अपना पंजीकरण किया है। इसके अतिरिक्त अन्य 30 बीडब्ल्यूजी ने यह डिक्लेयर किया है कि वे नियम के तहत बीडब्ल्यूजी की श्रेणी में नहीं आते।
अतिरिक्त निगमायुक्त ने कहा कि ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 के तहत नगर निगम सीमा में स्थित होटल, रेस्टोरेंट, कॉरपोरेट ऑफिस, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज व प्लॉटिड या हाईराइज रिहायशी कॉलोनी के आरडब्ल्यूए या प्रबंधक बल्क वेस्ट जेनरेटर की श्रेणी में आते हैं। नियम के अनुसार बीडब्ल्यूजी को उनके यहां से प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले कचरे का निस्तारण खुद ही अपने परिसर में करना अनिवार्य है।

Advertisement

Advertisement
Advertisement