किराएदार की पत्नी से रेप के दोषी को 15 साल की सजा
फरीदाबाद, 18 दिसंबर (हप्र)
किराएदार की पत्नी को नशीला पदार्थ सुंघाकर रेप करने वाले दोषी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ज्योति लांबा की कोर्ट ने 15 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने रेप पर दो लाख एक हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। घटना 24 सितंबर 22 की है। दोनों की जान-पहचान आरोपी के घर पर रहने के दौरान हुई थी।
लीगल सेल एडवोकेट रविंद्र गुप्ता ने बताया कि 25 वर्षीय महिला की शादी जनवरी 2016 में हुई थी। कुछ दिन तक उसका पति भारत कॉलोनी निवासी बंटी के यहां किराए पर रहते थे। इसी दौरान आरोपी बंटी की महिला से जान पहचान हो गई। दोनों अकसर बातचीत करते रहते थे। जब इस बात की जानकारी महिला के पति को लगी, तो उसने छह सितंबर 22 को पंचायत बुलाई। सभी निर्णय लिया कि दोनों एक-दूसरे से ना तो बातचीत करेंगे और न ही मिलेंगे। बाद में उसका घर भी छोड़ दिया। 12 सितंबर, 2022 को महिला के ननद का बेटा हुआ। उसे देखने वह भारत कॉलोनी स्थित अस्पताल में देखने गई। पीड़िता जब अस्पताल से बाहर निकली, तभी वहां मौजूद बंटी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कोई नशीला पदार्थ सुंघा दिया, जिससे वह अचेत हो गई। बंटी उसे जबरन ऑटो में डालकर ले गया। चार दिन बाद जब होश आया, तो महिला निवस्त्र थी। 18 सितंबर, 2022 को फिर उसे बहला फुसलाकर दिल्ली नौकरी कराने के लिए ले गया। जब बंटी मार्केट में घूम रहा था, तभी पीड़िता ने किसी रेहड़ी वाले से पति को फोन कर पूरी जानकारी दी।