मालीवाल ने कहा- जान को खतरा, बिभव की जमानत याचिका खारिज
नयी दिल्ली, 27 मई (एजेंसी)
दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक बिभव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिन पर मुख्यमंत्री आवास पर आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट करने का आरोप है।
तीस हजारी अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुशील अनुज त्यागी की अदालत में सुनवाई के दौरान, मालीवाल ने कहा कि अगर बिभव कुमार को रिहा किया गया, तो उनकी जान को खतरा है और उनके परिवार को गंभीर खतरा है। मालीवाल ने दावा किया कि घटना के बारे में एक यूट्यूबर द्वारा एकतरफा वीडियो बनाया गया था, जिसके बाद उन्हें धमकियां मिलनी शुरू हो गईं।
मालीवाल के वकील ने कहा कि बिभव कुमार के जेल में होने के बावजूद आप सांसद को धमकियां मिल रही हैं। अतिरिक्त लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि मालीवाल ने मुख्यमंत्री आवास में जबरन प्रवेश नहीं किया था। उन्होंने कहा कि अपनी सेवाएं समाप्त होने के बावजूद बिभव एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं।
बिभव के वकील ने जमानत का अनुरोध करते हुए कहा कि उनके मुवक्किल जमानत पाने की तीन शर्तें पूरी करते हैं, उनके फरार होने का खतरा नहीं है, न ही सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने या गवाहों को प्रभावित करने की संभावना है।
वकील ने कहा कि मामले में प्राथमिकी तीन दिन की देरी के बाद सोच समझकर दर्ज की गई।