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केंद्र को सेवा कर देने के लिए बाध्य नहीं लॉटरी वितरक : सुप्रीम कोर्ट

05:00 AM Feb 12, 2025 IST

नयी दिल्ली, 11 फरवरी (एजेंसी)
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की एक याचिका खारिज करते हुए कहा कि लॉटरी वितरक केंद्र सरकार को सेवा कर देने के लिए बाध्य नहीं हैं। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति एन.के. सिंह की पीठ सिक्किम उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ केंद्र की अपील से सहमत नहीं हुई। जस्टिस नागरत्ना ने फैसला सुनाते हुए कहा, ‘चूंकि इस संबंध में कोई एजेंसी नहीं है, इसलिए प्रतिवादी (लॉटरी वितरक) सेवा कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं थे। हालांकि प्रतिवादी संविधान की सूची 2 की प्रविष्टि 62 के तहत राज्य द्वारा लगाए गए जुआ कर (गैंबलिंग टैक्स) देना जारी रखेंगे।’शीर्ष अदालत ने सिक्किम हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि केवल राज्य सरकार ही लॉटरी पर कर लगा सकती है केंद्र नहीं।

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