बालक के साथ कुकर्म के मामले में दोषी को उम्रकैद
सोनीपत, 27 मार्च (हप्र)
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह ने बालक के साथ कुकर्म करने के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए बुधवार को उसे उम्रकैद व 52 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में से 25 हजार रुपये पीड़ित को देने के आदेश दिए गए हैं। जुर्माना अदा न करने पर 14 महीने अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
गन्नौर निवासी व्यक्ति ने 27 जून, 2023 को पुलिस को बताया था कि उनका बेटा 26 जून, 2023 की शाम को खेलने के लिए घर से बाहर गया था। देर रात उन्हें बेटे के कराहने की आवाज सुनाई दी थी। वह बाहर गए थे तो बेटा अर्धनग्न पड़ा था। उन्होंने बेटे से बात की थी। उनके बेटे ने बताया था कि उसके साथ गन्नौर के ही भोलू ने गलत काम किया है। साथ ही उसे दांतों से काटा है। जिस पर पुलिस को अवगत कराया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में तत्कालीन थाना प्रभारी रवि कुमार व जांच अधिकारी अशोक कुमार की टीम ने आरोपी भोलू उर्फ गुरमेहर को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने उसे अदालत में पेश कर जेल भेज दिया था। साथ ही मामले का चालान तैयार कोर्ट में दाखिल करा दिया था।
मामले में सुनवाई के बाद एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह ने आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को 6 पॉक्सो एक्ट में उम्रकैद व 25 हजार रुपये जुर्माना, कुकर्म में भी उम्रकैद व 25 हजार रुपये जुर्माना, पिटाई में एक साल कैद व एक हजार रुपये जुर्माना व घर में घुसने के मामले में एक साल कैद व एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सभी सजा एक साथ चलेंगी।