मुख्य समाचारदेशविदेशखेलपेरिस ओलंपिकबिज़नेसचंडीगढ़हिमाचलपंजाबहरियाणाआस्थासाहित्यलाइफस्टाइलसंपादकीयविडियोगैलरीटिप्पणीआपकी रायफीचर
Advertisement

युवक की हत्या के मामले में दोषी को उम्रकैद

06:00 AM Dec 24, 2024 IST

सोनीपत, 23 दिसंबर (हप्र)
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र सिंह ने इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर काम सीखने वाले युवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले की सुनवाई करते हुए दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। गांव मोहाना निवासी गुलाब सिंह ने 18 दिसंबर, 2020 को गन्नौर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उनका बेटा नितिक बीएसटी रोड पर गांव शेखपुरा निवासी अपने मौसा राकेश की आरके इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर काम सीखता था। घटना के दिन नितिक दुकान पर बैठा था। दुकान पर पानीपत के समालखा निवासी युवक व गांव बेगा निवासी हरीश भी मौजूद थे। हरीश के साथ आए युवक के पास पिस्तौल थी। हथियार देखने के बहाने हरीश ने पिस्तौल लेकर नितिक पर गोली चला दी थी। गोली सीधे नितिक को जाकर लगी थी। राकेश तुरंत नितिक को घायल अवस्था में इलाज के लिए सोनीपत के निजी अस्पताल में ले गया था जहां नितिक की मौत हो गई थी। एएसजे नरेंद्र सिंह ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी हरीश को दोषी करार देते हुए सोमवार को हरीश को उम्रकैद की सजा सुनाई।

Advertisement

 

Advertisement
Advertisement