For the best experience, open
https://m.dainiktribuneonline.com
on your mobile browser.
Advertisement

कुकर्म, आत्महत्या के लिए मजबूर करने के मामले में दोषी को उम्रकैद

07:56 AM Sep 27, 2024 IST
कुकर्म  आत्महत्या के लिए मजबूर करने के मामले में दोषी को उम्रकैद
Advertisement

गुरुग्राम, 26 सितंबर (हप्र)
नाबालिग लड़के के साथ कुकर्म करने व आत्महत्या के लिए मजबूर करने के मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही साथ ही अलग-अलग धाराओं में जुर्माना भी लगाया गया है।
पुलिस के अनुसार 26 जुलाई 2021 को थाना बिलासपुर जिला गुरुग्राम में एक दुकान में एक नाबालिग युवक के फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस सूचना पर थाना बिलासपुर गुरुग्राम की पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस टीम द्वारा सीन ऑफ क्राइम, फिंगर प्रिंट टीमों से घटनास्थल का निरीक्षण करवाया गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मृतक के भाई ने पुलिस टीम को शिकायत देकर कहा कि उसके नाबालिग भाई के साथ कुकर्म किया गया है, जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तथा प्राप्त शिकायत के आधार पर थाना बिलासपुर में आईपीसी तथा पॉक्सो एक्ट की सम्बन्धित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया।
पुलिस द्वारा एकत्रित किए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर गुरूवार को एडिशनल सेशन जज अश्वनी कुमार की अदालत ने केस में फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया गया। अदालत ने उसे पोक्सो एक्ट के तहत उम्रकैद व 25 हजार रुपये जुर्माना तथा धारा 306 के तहत 10 वर्ष कैद व जुर्माना लगाया है।

Advertisement

Advertisement
Advertisement