पूर्व पुलिसकर्मी प्रदीप शर्मा को आजीवन कारावास
मुंबई, 19 मार्च (एजेंसी)
बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूर्व पुलिसकर्मी प्रदीप शर्मा को 2006 में मुंबई में गैंगस्टर छोटा राजन के कथित करीबी रामनारायण गुप्ता की फर्जी मुठभेड़ के मामले में मंगलवार को दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनायी। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस गौरी गोडसे की एक खंडपीठ ने शर्मा को बरी करने के एक सत्र न्यायालय के 2013 के फैसले को गलत और नहीं टिकने लायक करार देते हुए रद्द कर दिया।
पीठ ने शर्मा को तीन सप्ताह में संबंधित सत्र अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने पुलिसकर्मियों सहित 13 व्यक्तियों को निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराने और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाने को भी बरकरार रखा और छह अन्य आरोपियों की दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा को रद्द कर दिया और उन्हें बरी कर दिया। तेरह पुलिसकर्मियों सहित 22 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया गया था।