बेटी से रेप में पिता को उम्रकैद
06:40 AM Mar 16, 2024 IST
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पलवल (हप्र)
बेटी से रेप के दोषी पिता को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत राणा की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अंतिम सांस तक कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही पीड़िता को 10 लाख रुपए मुआवजा राशि देने के आदेश दिए हैं। वर्ष-2021 में दर्ज मामले में सरकारी अधिवक्ता हरकेश की ओर से पेश दलीलों के आधार पर आरोपी पिता को दोषी ठहराया गया।
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