प्रापर्टी डीलर की हत्या के 12 साल बाद 4 को उम्रकैद
हिसार, 18 सितंबर (हप्र)
हांसी क्षेत्र के पुट्ठी मंगलखां गांव निवासी प्रॉपर्टी डीलर सुभाष की गोली मारकर हत्या करने के करीब 12 साल पुराने मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विवेक सिंगल की अदालत ने चार युवकों सोनू, सुनील, संदीप व विकास को दोषी करार देते हुए उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हांसी शहर थाना पुलिस ने 12 दिसंबर 2011 को सुखबीर की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज किया था। सुखबीर ने बताया था कि घटना वाले दिन सुबह सवा 11 बजे के करीब वह तोशाम रोड हांसी में अपने चाचा सुभाष के कार्यालय में गया था। वहां भाटला निवासी कृष्ण, सिंघवा खास निवासी राजपाल व दैपल निवासी मंजीत मौजूद थे और छत पर बैठकर सुभाष से बातचीत कर रहे थे।
इसी दौरान दो युवक आए जो कि उसके चाचा सुभाष को अपने साथ ऑफिस में बात करने के लिए लेकर चले गए थे। करीब पांच मिनट बाद उसके चाचा सुभाष व दोनों लड़के बाहर निकले थे। एक युवक ने दफ्तर से चाचा का लाइसेंसी हथियार उठा रखा था। इसके बाद तीन और युवक आए। जिन्होंने कहा कि बातचीत क्या कर रहे हो, मार दो। चाचा पर युवकों ने अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी। इसी मामले में अदालत ने चारों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।