दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास
10:05 AM Mar 01, 2024 IST
पंचकूला (हप्र) : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रवीण कुमार लाल ने पोक्सो एक्ट के मामले में आरोपी अवदेश (45) वासी टुर्घा जिला कुशीनगर उत्तर प्रदेश हाल निवासी गांव अभयपुर फेज-1 पंचकूला को आजीवन कारावास सहित 1 लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जानकारी के मुताबिक 14 मार्च 2017 को आरोपी ने 5 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया जिसमें सेक्टर 20 में उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत भेजा दिया। मामले की आगामी कार्रवाई उपनिरीक्षक जसविन्द्र कौर ने की और जिला अटार्नी न्यायालय पंचकूला नरेश गर्ग के द्वारा समय पर पैरवी करवाई गई । मामला में बृहस्पतिवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रवीण कुमार लाल ने मामले में दोषी को आजीवन कारावास व 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई ।
Advertisement
Advertisement
Advertisement