चचेरे भाई की हत्या के मामले में उम्रकैद
सोनीपत, 4 फरवरी (हप्र)
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद्र सरोए ने गांव सरगथल में चचेरे भाई की हत्या करने के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर एक लाख रुपये जुर्माना भी किया गया है। गांव सरगथल निवासी शमशेर ने 5 जून, 2020 को सदर गोहाना थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसका भाई सुभाष सुबह करीब 6 बजे घर के गेट पर खड़ा था।
इसी दौरान उनका चचेरा भाई मोहित घर के बाहर आया था और सुभाष पर चाकू से कई वार कर भाग गया था। शमशेर ने बताया था कि घटना के समय वह छत पर खड़ा था। जब उन्होंने मोहित को सुभाष पर चाकू से वार करते देखा तो शोर मचा दिया था। जब तक वह छत से उतर कर आता तब तक मोहित फरार हो गया। वह तुरंत अपने भाई को लेकर खानपुर कलां स्थित बीपीएस मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पहुंचे थे। जहां चिकित्सक ने उनके भाई को मृत घोषित कर दिया था। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर
लिया था।
मामले में तत्कालीन एसआई महावीर सिंह की टीम ने आरोपी मोहित को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी ने पुलिस को बताया था कि वह कई दिन पहले खेतों के रास्ते में पुलिया पर बैठा था तो सुभाष वहां से गुजरते हुए उसे घूरकर देख रहा था। उसके मना करने पर उसकी सुभाष के साथ कहासुनी हो गई थी। उस समय आसपास के लोगों ने बीच-बचाव करा दिया था। इसी के चलते उसने वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने उससे चाकू बरामद करने के बाद उसे अदालत में पेश किया था। जहां उसे जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई के बाद एएसजे सुभाष सरोए ने आरोपी मोहित को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को उम्रकैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर 6 माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।