प्रेमिका की हत्या के मामले में उम्रकैद
07:20 AM Feb 09, 2024 IST
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बीबीएन (निस)
जिला एवं सत्र न्यायधीश अविनाश चंद्र की अदालत ने हत्या के मामले में असात मोहम्मद असानी पुत्र सोमा निवासी गाव फतेहपुर दुग्णा तहसील आनंदपुर साहिब जिला रोपड़ पंजाब को उम्रकैद व 25,000 रूपये जुर्माना की सजा सुनाई है। उप जिला न्यायवादी देवेंद्र सिंह चंदेल ने बताया कि 3 अक्तूबर 2011 को कृपाल सिंह पुत्र नजीत सिंह परिवार सहित अपनी रिश्तेदारी गांव गंगूवाल में शादी समारोह में 30 सितंबर 2011 को आये हुए थे। उनकी बेटी राजिंदर कौर को मोहम्मद असानी बाइक पर ले गया। रोपड़ के मलिकपुर के एक होटल में दोनों नाम बदल कर ठहरे। आरोपी मोहम्मद असानी पहले से शादीशुदा था। उसने अपनी शादी की बात राजिंदर कौर से छुपा रखी थी। पता चलने पर झगड़ा हुआ तो उसकी हत्या कर दी।
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