For the best experience, open
https://m.dainiktribuneonline.com
on your mobile browser.
Advertisement

चाचा के हत्यारे भतीजे को उम्रकैद

12:36 PM Jun 07, 2023 IST
चाचा के हत्यारे भतीजे को उम्रकैद
Advertisement

करनाल (हप्र) : जिला एवं सत्र न्यायधीश चंद्र शेखर ने हत्या के मामले में दोषी विश्व उर्फ विशी को कठोर आजीवन कारावास व आर्म एक्ट में 3 साल की सजा के आदेश दिए है। वहीं चाचा की हत्या के दोषी को मामले में 5 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। जबकि दूसरे दोषी रणदीप को आर्म एक्ट के मामले में उसका जेल में रहना ही सजा मानी गई है। इसके असल में रणदीप निवासी घोघडीपुर ने दोस्त के साथ मिलकर अपने चाचा बिजेंद्र की हत्या की थी। इस मामले पर पर्दा डालने के लिए रणदीप ने ही पुलिस में अज्ञात लोगों के खिलाफ थाना मधुबन में हत्या का मामला दर्ज कराया था, लेकिन पुलिस की तफ्तीश के दौरान रणदीप और उसका साथी इस मामले में मुख्य आरोपी पाए गए थे।

Advertisement

Advertisement
Advertisement