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हत्या के मामले में दोषी को उम्रकैद

08:59 AM May 25, 2024 IST
हत्या के मामले में दोषी को उम्रकैद
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सोनीपत, 24 मई (हप्र)
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विमल सपरा ने झगड़े के दौरान डीटीसी कर्मी के बचाव में आए व्यक्ति की हत्या के आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 24 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दो साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। देव नगर निवासी सतबीर ने 20 नवंबर, 2015 को सिटी थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह डीटीसी में कार्यरत है। वह घटना के दिन गढ़ी घसीटा स्थित अपनी बहन चांदकौर के पास गए हुए थे। उनकी बहन गली में बैठी पड़ोसन के साथ गपशप कर रही थी। तभी उनके पड़ोस का गगनदीप उर्फ बॉबी गली में आकर गाली-गलौज करने लगा। उन्होंने बॉबी को टोका तो वह वहां से चला गया। उसके बाद वह ककरोई रोड स्थित बेटे की दुकान पर आ गये। इसी दौरान बॉबी हाथ में चाकू लेकर बेटे की दुकान पर आ धमका। उसने उसके सीने और पैर पर चाकू से वार कर दिया। दुकान पर बैठे उसके बेटे सोमबीर के पैर पर भी चाकू मार दिया। इसी बीच उनके बचाव में दहिया कॉलोनी निवासी सुशील आ गये। आरोपी ने सुशील पर भी चाकू से हमला कर दिया जिससे वह घायल हो गया। उन्हें तथा सुशील को अस्पताल में भर्ती कराया था। पुलिस ने सतबीर के बयान पर मुकदमा दर्ज कर लिया था। इलाज के दौरान सुशील की मौत हो गयी। आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर उस समय शहर में कई दिन धरना-प्रदर्शन हुए। बाद में आरोपी की गिरफ्तारी पर 25 हजार रुपये इनाम भी रखा गया। उसके बाद आरोपी को 5 साल बाद सीआईए-1 में नियुक्त एएसआई अनिल पंवार की टीम ने औद्योगिक क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से पिस्टल और कारतूस भी बरामद किये गये। गिरफ्तार कर उसे अदालत में पेश किया गया था।
मामले में सुनवाई के बाद एएसजे विमल सपरा ने आरोपी गगनदीप उर्फ बॉबी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को हत्या के मामले में उम्रकैद व 20 हजार रुपये जुर्माना, भादंसं की धारा 452 में तीन साल कैद व दो हजार रुपये जुर्माना, धारा 201 में तीन साल कैद व दो हजार रुपये जुर्माना, धारा 324 में दो साल व 506 में एक साल कैद की सजा सुनाई है। सभी सजा एक साथ चलेंगी।

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