हत्यारे को उम्रकैद
सोनीपत, 22 नवंबर (हप्र)
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद्र सरोए की अदालत ने एक व्यक्ति की नुकीले हथियार से हमला कर हत्या करने के मामले में सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को उम्रकैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। गांव बुटाना कुंडू निवासी प्रवीन ने बरोदा थाना पुलिस को बताया था कि उनके मामा गांव पांची जाटान निवासी राजकुमार (40) 5 दिसंबर, 2019 को उनके घर गांव बुटाना कुंडू आए थे। वह शाम को गांव बुटाना कुंडू में अपने साथी सुरेंद्र के घर गए थे। वहां पर कुछ देर बाद सुरेंद्र व मामा राजकुमार बैठकर खाने-पीने लगे थे। इस दौरान मामूली कहासुनी के बाद सुरेंद्र व मामा राजकुमार में झगड़ा हो गया था। इसमें सुरेंद्र ने उनके मामा राजकुमार की गर्दन पर किसी नुकीले हथियार से कई वार कर दिए थे। जिससे उनके मामा राजकुमार की मौत हो गई। वारदात के बाद हमलावर मौके से भाग गया था। मामले से पुलिस को अवगत कराया गया था। पुलिस ने सुरेंद्र के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया था।