युवक के हत्यारे को उम्रकैद की सजा
गुरुग्राम, 24 अक्तूबर (हप्र)
जिला की जाटौली अनाजमंडी में एक युवक की हत्या के आरोपी को दोषी ठहराते हुए अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। पुलिस के अनुसार 21 जनवरी 2020 को थाना पटौदी जिला गुरुग्राम में सूचना मिली थी कि गांव जाटौली अनाज मंडी में एक युवक का शव पड़ा है। पटौदी पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची। शव की पहचान गौरव निवासी हेलीमंडी जिला गुरुग्राम के रूप में हुई। मृतक के पिता ने कहा कि उसका लड़का गौरव 20 जनवरी को बाइक लेकर गया था, जिसके बाद वह वापिस आया। उसके लड़के को आखिरी बार एक हेलीमंडी के लड़के के साथ देखा गया था। उसके बेटे की हत्या उसी युवक ने कर दी।पुलिस टीम ने एक आरोपी को 23 जनवरी 2020 को ही गिरफ्तार किया था। आरोपी की पहचान साहिल (24) निवासी हेलीमंडी, पटौदी के रूप में हुई थी। इस केस में गुरुग्राम पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित किए गए। जिन्हें अदालत में पेश किया। गुरुग्राम पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई थी। एडिशनल सेशन जज मोना सिंह की अदालत ने दोषी अनिकेत को उम्रकैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।