मुख्य समाचारदेशविदेशखेलपेरिस ओलंपिकबिज़नेसचंडीगढ़हिमाचलपंजाबहरियाणाआस्थासाहित्यलाइफस्टाइलसंपादकीयविडियोगैलरीटिप्पणीआपकी रायफीचर
Advertisement

पत्नी की हत्या के मामले में उम्रकैद

10:26 AM Oct 16, 2024 IST

मोहाली, 15 अक्तूबर (हप्र)
पत्नी की हत्या के मामले में जिला अदालत ने आरोपी शिव चोपड़ा को दोषी करार देते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी शिव चोपड़ा को आईपीसी की धारा 302, 450, 379 के तहत दोषी ठहराया है। अदालत में उपस्थित दोषी ने आग्रह किया कि वह अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला है। उसकी एक बेटी 5 वर्ष की है। वह अपने वृद्ध माता-पिता की देखभाल करता था। उसके विरुद्ध नरम रुख अपनाया जाए। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया कि दोषी सुधार और पुनर्वास से परे है। संभावना है कि वह इसी तरह के आपराधिक कृत्य करेगा या वह समाज के लिए एक सतत खतरा पैदा करेगा, इसलिए दोषी को सख्त से सख्त सजा सुनाई जानी जरूरी है। दोषी के खिलाफ वर्ष 2021 में सिटी खरड़ थाने में मामला दर्ज किया गया था। यह मामला मोहाली अदालत में विचाराधीन था।

Advertisement

Advertisement