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हत्या के मामले में उम्र कैद व जुर्माना

07:20 AM Jan 09, 2025 IST
हत्या के मामले में उम्र कैद व जुर्माना
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बीबीएन/सोलन, 8 जनवरी (निस )
नालागढ़ के अतिरिक्त सत्र न्यायधीश अभय मंडयाल की अदालत ने हत्या के जुर्म में उम्र कैद व 2,15,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। तथ्यों की जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी पंकज धीमान ने बताया की 11 अक्तूबर 2017 को युधवीर सिंह ने पुलिस को बताया की इसका सबसे छोटा लड़का तेजिंदर सिंह जो कि झाड़माजरी में कम्पनी में काम करता था उसका फ़ोन बंद आ रहा है । उसकी बहू ने कम्पनी में फोन करके पता किया तो पता चला की वह 10 अक्तूबर से कम्पनी में अपनी ड्यूटी पर नहीं आया जिस पर में व अन्य परिवार के सदस्य अपने घर अपार्टमेंट झाड़माजरी में पहुंचे तो फ्लैट बंद पाया गया जिसे खोलने पर देखा की तेजिंदर सिंह मृत अवस्था में अपने बेड पर पड़ा है और तेजिंदर सिंह के गले में सोने की चैन, अंगूठी व उसका मोबाइल फ़ोन गायब थे। जिला न्यायवादी ने बताया कि पुलिस द्वारा तफ्तीश करने पर पाया की तेजिंदर की हत्या विजय कुमार पुत्र रामेश्वर दयाल ने लूटपाट करने के बाद गला काटकर की थी। अदालत ने गवाहों के आधार पर विजय कुमार को हत्या के जुर्म में उम्र कैद व 2,15,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई और जुर्माना न देने पर एक साल के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई।

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