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दो दिन में 6 इमिग्रेशन कंपनियों के लाइसेंस रद्द

07:53 AM Oct 16, 2024 IST
दो दिन में 6 इमिग्रेशन कंपनियों के लाइसेंस रद्द
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मोहाली, 15 अक्तूबर (हप्र )
नियमों और प्रावधानों का पालन नहीं करने पर प्रशासन ने दो दिन में शहर की छह इमिग्रेशन कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। मंगलवार को भी तीन इमिग्रेशन कंपनियों के लाइसेंस रद्द हुए हैं। इनमें प्रीमियम कंसलटेंट फर्म, जेपी एजुकेशन व इमिग्रेशन फर्म व बांसल इमिग्रेशन व ट्रैवल कंसलटेंट फर्म शामिल हैं। इन कंपनियों के लाइसेंस मासिक रिपोर्ट जमा ना करने और कंपनी द्वारा लाइसेंस के प्रावधानों का पालन ना करने के कारण रद्द किए गए हैं। सोमवार को भी अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीसी) विराज श्यामकरन तिडके ने पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट तहत कार्रवाई करते हुए मोहाली की तीन इमिग्रेशन कंपनियों ग्लोबल कंसल्टेंट फर्म, जियानम एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फर्म व इम्प्रीयर माइग्रेशन सर्विसेज फर्म के लाइसेंस रद किए थे। पहले मामले में प्रीमियम कंसलटेंट फर्म का लाइसेंस रद्द किया गया है। एडीसी ने बताया कि कंपनी का दफ्तर फेज-8ए में चल रहा था। फर्म का लाइसेंस जगदीप सिंह संधू और नवनीत ढिल्लों निवासी सेक्टर-111 को कंसलटेंसी के काम के लिए वर्ष 2018 में जारी किया था। इस लाइसेंस की समय अवधि 30 अक्तूबर 2023 को समाप्त हो गई।
अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि तहसीलदार मोहाली की रिपोर्ट के अनुसार इस पते पर कोई कार्यालय नहीं है और इस नाम का कोई आवेदक नहीं है। कार्यालय बंद है। कंपनी ने मासिक रिपोर्ट जमा नहीं की है और ना ही लाइसेंस नवीनीकृत करवाया गया है। कंपनी द्वारा लाइसेंस के प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा। ऐसा न करके फर्म और लाइसेंसधारी स्पष्टीकरण देने में विफल रहा है। नियमों का उल्लंघन करने पर एडीसी ने कंपनी का लाइसेंस रद कर दिया है।
दूसरे मामले में एडीसी विराज श्यामकरन तिडके ने पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा के तहत कार्रवाई करते हुए जेपी एजुकेशन व इमिग्रेशन कंपनी का लाइसेंस रद्द किया है। एडीसी ने बताया कि कंपनी का दफ्तर फेज-5 मोहाली में चल रहा था। फर्म का लाइसेंस ज्योति निवासी गांव ढबवाला कलां फिरोजपुर (हाल निवासी सेक्टर-59 मोहाली) को वर्ष 2019 में कंसल्टेंसी के कार्य के लिए जारी किया था। इस लाइसेंस की समय अवधि वर्ष 2024 को खत्म हो चुकी है। एसडीसी ने कार्रवाई करते हुए फर्म का लाइसेंस रद कर दिया। तीसरे मामले में एडीसी ने बांसल इमिग्रेशन व ट्रैवल कंसल्टेंट्स फर्म का लाइसेंस रद्द किया है। यह फर्म फेज-9 में चल रही थी।

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